SC से सांसद निशिकांत की पत्नी को राहत, भूमि खरीद से जुड़े केस को रद्द करने का आदेश बरकरार
देवघर में भूमि खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार के द्वारा दाखिल SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने शीर्ष अदालत में पक्ष रखा. वहीं अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रहतोगी और ऋषि कुमार ने बहस की. दरअसल, झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी. SLP के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी. जिसमें हाईकोर्ट ने देवघर में अनामिका गौतम के नाम से खरीदी गई भूमि के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया था. यह मामला देवघर की उस भूमि खरीद से जुड़ा है जिसमे विष्णुकांत झा ने आरोप लगाया था कि जिस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 19 करोड़ रुपये है उसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ रुपये में हुई है.